छत्तीसगढ़ : सरकार के खिलाफ प्राइवेट स्कूल संचालक पहुंचे हाईकोर्ट, कहा-
ट्यूशन फीस लेने की मिलना चाहिए अनुमति
CG News बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में निजी
स्कूलों की फीस पर राज्य सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ प्रबंधकों ने अब उच्च
न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा
गया है कि उन्हें ट्यूशन फीस जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में, बिलासपुर के 22 निजी स्कूल
प्रबंधकों के संगठन ने उच्च न्यायालय से राहत मांगी है। याचिका अधिवक्ता आशीष
श्रीवास्तव के माध्यम से पेश की गई है।
निजी स्कूल संचालकों के संगठन
बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने निदेशक लोक शिक्षा द्वारा जारी
आदेश को चुनौती दी है। इस क्रम में, संचालक ने कहा है कि निजी स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के
दौरान स्कूल फीस स्थगित करनी चाहिए। साथ ही आदेश दिया कि संस्थान के सभी शिक्षकों
और कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। संचालक ने स्कूल प्रबंधकों को माता-पिता से
फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है।
इन आदेशों को चुनौती देते हुए एक
याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूल सीबीएसई से संबद्ध
हैं। उनकी ओर से संचालक को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया है। इसने उन
अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने की अनुमति भी मांगी जो सक्षम हैं। अगर वे फीस लेने
में सक्षम नहीं हैं, तो वे
कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कहां से देंगे।
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