जिला प्रशासन ने शादी समारोह के नियमों में किया संशोधन, अब इतने सारे लोग हो सकेंगे शामिल
धमतरी | जिले में
कोरोनावायरस वायरस कोविद -19 के कारण धारा -144 के प्रभाव के कारण सार्वजनिक स्थानों पर वैवाहिक और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध
लगा दिया गया है। इस संबंध में, कलेक्टर और जिला
मजिस्ट्रेट जयप्रकाश मौर्य ने विभिन्न स्थितियों में आवश्यक संशोधन किए हैं, जिसमें आंशिक संशोधन आदेश जारी करके संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को शादी की
जानकारी देना शामिल है। इस संबंध में, यह सब डिवीजनल
मजिस्ट्रेट राजस्व को जानकारी देने के लिए पर्याप्त होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदक, वर और वधू के नाम, शादी की जगह और तारीख की पूरी जानकारी देनी होगी। दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों और पुजारी सहित अधिकतम 50 लोगों में शामिल हो पाएंगे। दूल्हा और दुल्हन दोनों का वयस्क होना अनिवार्य है। विवाह का आयोजन निजी भवन में करना अनिवार्य हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, सड़क पर जुलूस और सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से आयोजन नहीं किया जाएगा। फोर व्हीलर में ड्राइवर सहित अधिकतम 04 लोग सवार होंगे। ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
कोविद -19 के संक्रमण को रोकने और सुरक्षा के लिए विशेष देखभाल करनी होगी। सोसल डिस्टैन्सिंग, स्वच्छता के साथ मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि शादी के बाद, किसी भी तरह का पार्टी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, ताकि अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न हो। यदि वैवाहिक कार्यक्रम ग्राम पंचायत में है, तो सरपंच / सचिव की देखरेख में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यदि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित आवेदक को संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट और संबंधित थाना को पांच दिन पहले सूचित करना होगा।

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