कोरोना महामारी : अब फल, सब्जी की दुकानें 6 दिन खुलेगा, बाकी बाजार सिर्फ 5 दिन, पढ़े पूरी खबर
CG News रायपुर | राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानों, बाजारों और अन्य सेवाओं को
लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब फल, सब्जी की दुकानें
सप्ताह में 6 दिन खुलेंगी। जबकि बाकी बाजार सिर्फ 5 दिन खुल सकेंगे। हालांकि दूध डेयरी और मेडिकल स्टोर सातों दिन खुलेंगे। वहीं आकस्मिक और जरूरी सेवाओं के लिए कोई समय सीमा
निर्धारित नहीं की गई है। यह निर्देश कंटेंटमेंट जोन पर लागू नहीं होगा। वहां पूरी
तरह प्रतिबंध रहेगा।
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राज्य सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, होटल,
रेस्टोरेंट को खोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। सिर्फ वे
रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करते हैं, सप्ताह में सिर्फ 5 दिन सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे तक खुल सकेंगे।
ये प्रतिष्ठान पूरी तरह प्रतिबंध
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नाई की दुकानें, स्पा, सैलून बंद
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परिवहन : बस टैक्सी, औटो, रिक्शा,
कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम,
खेलकूद कॉप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सभागार, नगरीय सीमा में लगने वाला चौपाटी, बाजार, अन्य चाट-ठेले, फास्ट फूड, अन्य
खाद्य पदार्थ
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सप्ताह में केवल 6 दिन (सोमवार से शनिवार)
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फल,
सब्जी की दुकानें, मंडी - सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक
सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार)
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नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंस व
रजिस्ट्रेशन वाली वे दुकानें जिनपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक
सप्ताह में रोजाना खुलेंगी :
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दूध,
डेयरी, मिल्क पार्लर- सुबह 7 से शाम 7 बजे तक
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बैकिंग, इनश्योरेंस सेवाएं, गैस एजेंसी, एनबीएफसी - सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
इनके सेवाओं के लिए कोई समय सीमा
नहीं हैं :
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मेडिकल सेवाएं, चश्मे की दुकानें, पेट्रोल
पंप, एटीएम, मीडिया संस्थान, टेलीफोन एवं इंटरनेट सेवाएं, फायर ब्रिगेड, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेयजल सुविधा, सफाई-स्वच्छता से जुड़ी सेवएं, विद्युत सेवाएं,
स्थानीय निकाय की ओर से संचालित आकस्मिक सेवाएं।
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दिशा-निर्देश जो लागु होंगे :
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यह निर्देश कंटेंटमेंट जोन पर लागू नहीं होंगे।
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नगरीय क्षेत्रों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के
लिए पर्याप्त जगह न हों,
उसे नगरीय निकाय प्रतिबंधित कर सकेगा।
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पान ठेलों पर बिकने वाली सामाग्री के सिर्फ बेचने की अनुमति
होगी। सार्वजनिक स्थान पर उपभोग प्रतिबंधित।
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सभी प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
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अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।
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सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बिना मुंह ढंके निकलने पर अर्थदंड लगाया
जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
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दो पहिया वाहन पर एक और चार पहिया वाहन में दो लोग ही आ-जा
सकेंगे। विशेष परिस्थितयों में कार में ड्राइवर सहित दो लोग और बैठ सकेंगे।

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