छत्तीसगढ़ में शराब
की होगी होम डिलीवरी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगी दुकाने, अब एक व्यक्ति काे मिलेगी 5000 एमएल शराब
Chhattisgarh News / रायपुर | लॉकडाउन के 3.0 शुरू
होने के साथ ही छत्तीगसढ़ में सोमवार शराब दुकानों को खोलने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान सोशल
डिस्टेंसिंग और भीड़ का भी ध्यान रखा जाएगा। होम डिलीवरी करने के साथ साथ प्रति
व्यक्ति 5000 एमएल शराब मिल सकेगी। इसको लेकर सभी जिलाें के
कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आवास में रविवार को हुई बैठक में शराब दुकानें खोलने पर निर्णय ले लिया गया हैं। दुकानें ग्रीन जोन के साथ ही रेड और ऑरेंज जोन में भी खोली
जाएंगी। हालांकि इसमें केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा और यह दुकाने हॉट स्पॉट
व कोर जाेन से बाहर ही खुलेंगी। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 7
बजे तक या फिर जिलों के लिहाज से लॉकडाउन के दौरान तय किया गया समय
लागू होगा।
शराब की होम
डिलीवरी
वर्तमान में राज्य में देशी व विदेशी शराब खरीदने की सीमा प्रति व्यक्ति 2 बोतल और बीयर खरीदने की सीमा 4 बोतल है। लाॅकडाउन के दौरान भीड़ में कमी लाने के लिए देशी-विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 एमएल और बीयर की 6 क्वार्टर बोतल ली जा सकेगी। अगर ग्राहक अगर दुकान पर विक्रय काउंटर से खरीदता है तो शराब 5000 एमएल मिल सकेगी। शराब दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
वर्तमान में राज्य में देशी व विदेशी शराब खरीदने की सीमा प्रति व्यक्ति 2 बोतल और बीयर खरीदने की सीमा 4 बोतल है। लाॅकडाउन के दौरान भीड़ में कमी लाने के लिए देशी-विदेशी शराब बिक्री की सीमा 3000 एमएल और बीयर की 6 क्वार्टर बोतल ली जा सकेगी। अगर ग्राहक अगर दुकान पर विक्रय काउंटर से खरीदता है तो शराब 5000 एमएल मिल सकेगी। शराब दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए शराब की होम
डिलेवरी करने में भी छूट दी है। इसके लिए डिलवरी ब्वाय नियुक्त किया जाना है। हालांकि
होम डिलीवरी का अतिरिक्त चार्ज खरीददार को देना होगा। डिलीवरी ब्वाय की नियुक्ति प्लेसमेंट
एजेंसी द्वारा किया जायेगा, होम डिलीवरी का चार्ज भी वहीं कंपनी तय करेगी। प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर
जिला प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेंगे।

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